1 सितंबर से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं जिसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ सकता है. चाहे वो पीएफ खाते को आधार से लिंक करने की बात हो या फिर जीएसटी का नया नियम. वहीं, SBI और Axis बैंक ने भी 1 सिंतबर से कुछ बदलाव की तैयारी की है. तो यानी कई ऐसी चीजें हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है. तो चलिए बताते हैं कि 1 सितंबर से आखिर क्या-क्या बदलने वाला है.
1. आधार को पीएफ अकाउंट के साथ लिंक करा लें
नए नियमों के मुताबिक, अब आपको अपने पीएफ अकाउंट के साथ आधार नंबर को लिंक कराना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पीएफ खाते से पैसे निकालने में मुश्किल पेश आ सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार नंबर को लिंक कराना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होता है तो पीएफ का पैसा अकाउंट में नहीं आ पाएगा. साथ ही एडवांस भी नहीं निकाला जा सकेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इंप्लॉयर, कर्मचारियों के खाते में पैसे नहीं डाल पाएंगे.
2. बंपर टू बंपर इंश्योरेंस जरूरी
अभी तक आपने वाहन बीमा में थर्ड पार्टी और कन्ज्यूमेबल जैसे शब्द सुने होंगे. अब 1 सितंबर से बंपर टू बंपर इंश्योरेंस भी डिक्शनरी में जुड़ जाएगा, क्योंकि अब देश में 1 सिंतबर से जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उसका बंपर टू बंपर इंश्योरेंस जरूरी होगा. मद्रास हाईकोर्ट ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है. ये इंश्योरेंस 5 साल के लिए होगा. इस इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर किया जाएगा, जिनको आम तौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं करती हैं. इस आदेश को वाहन बीमा के क्षेत्र में बड़ा फैसला माना जा रहा है.
3. PNB और SBI के ग्राहक जान लें ये खबर
अगर आपका खाता SBI में है तो आधार को पैन से लिंक कराना आपके लिए बहुत जरूरी है. इसके बिना आप कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे. अगर आप 50 हजार या इससे अधिक का लेनदेन अपने SBI खाते से करते हैं तो ये काम तुरंत करा लें. हालांकि इसकी लास्ट डेट अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.
वहीं 1 सितंबर से PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने जा रहा है. अब से PNB के सेविंग्स अकाउंट में 2.90 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. ये पहले 3 प्रतिशत था. ये फैसला नए और पुराने, दोनों ग्राहकों पर लागू होगा. SBI में सेविंग्स अकाउंट पर 2.70 प्रतिशत ब्याज मिलता है.
4. पॉजिटिव पे सिस्टम
RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने को कहा है. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को 50 हजार या इससे अधिक का चेक दे रहे हैं तो इसकी जानकारी अपने बैंक को एडवांस में देनी होगी. ये जानकारी आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग या बैंक शाखा जाकर दे सकते हैं. एक्सिस बैंक ने इस नियम को 1 सितंबर से ही लागू करने का फैसला किया है.
5. जीएसटी भरते हैं तो ये भी जान लीजिए
जिन कारोबारियों ने पिछले दो महीनों में GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे 1 सितंबर से GSTR-1 में रिटर्न नहीं भर पाएंगे. किसी महीने का GSTR-1 उसके अगले महीने के 11वें दिन तक दाखिल किया जाता है और GSTR-3B को अगले महीने के 20वें से 24वें दिन के बीच दाखिल किया जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक GSTN ने एक सलाह जारी की है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय GST नियमों के तहत नियम-59 (6), 1 सितंबर 2021 से अमल में आ जाएगा. ये नियम GSTR-1 दाखिल करने में बैन का प्रावधान करता है.
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